लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बार लाइसेंस नियमावली 2020 को मंजूरी मिल गई है. इसके तहत अब लोगों को एयरपोर्ट, ट्रेन और क्रूज में भी शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी. यानि की इन जगहों पर भी अब बार खोले जा सकेंगे. इतना ही नहीं सरकार ने अब टेंपरेरी लाइसेंसी की अवधि को बढाकर तीन घंटे से छह घंटे कर दिया है.
नए नियमों के तहत अब सुबह 8 बजे से आधी रात तक लगातार छह घंटों के लिए स्पेशल परमिट ऑनलाइन मिल जाएगा. अतिरिक्त फीस देकर और पहले से अनुमति लेकर इसे एक घंटे और बढ़ाया जा सकेगा. इससे पहले केवल तीन घंटे के लिए अस्थाई लाइसेंस मिलता था और उसके लिए काफी लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था.
अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की नई बार लाइसेंस नियमावली-2020 में लाइसेंस की प्रक्रिया कई मायनों में सरल की गई है. पहले एप्लीकेशन देने से लेकर अप्रूवल तक 28 चरण थे जो अब घटाकर महज 8 कर दिए गए हैं. अब शासन स्तर से अनुमोदन और कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है. केवल डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को संस्तुति और आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है.