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यूपी में लागू ESM एक्ट कानून, जानिए क्या है आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून

लखनऊ : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया गया है. यानि की आने वाले 6 महीने तक प्रदेश में सभी तरह की हड़ताल पर रोक रहेगी. प्रदेश सरकार ने बुधवार को इस कानून को लागू करने के आदेश दिए.

इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा.

UP में लागू हुआ एस्मा एक्ट कानून, जानिए क्या है आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून ?

देश के अंदर जिस तरह से कोरोना संकट फिर बढ़ रहा है और फिर अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकारों की ओर से तैयारी की जा रही है, इसबीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है.

क्या है आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून ?

आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है. विदित हो कि एस्‍मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य दूसरे माध्‍यम से सूचित किया जाता है. एस्‍मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ और दण्‍डनीय है.

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