नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों का बोझ कम करने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है. इस मामले में शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिख कर कहा था, ‘स्कूल जाने वाले छात्रों के स्वास्थ्य के लिए भारी स्कूल बैग गंभीर खतरा हैं. बच्चों के विकास पर इसका खराब शारीरिक प्रभाव पड़ता है. इसके तहत सरकार ने ‘नई स्कूल बैग नीति’ लागू करने के निर्देश दिए हैं.
वहीँ, अब इस नीति के तहत अध्यापकों को ध्यान रखना होगा कि बच्चों के बैग का वजन तीन से पांच किलो तक का हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. नए आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और हर क्लासरूम में लगाना होगा. स्कूलों को चेक करना होगा कि कहीं स्टूडेंट्स का बैग ज्यादा भारी न हो. साथ ही स्टूडेंट्स को बैग की दोनों बेल्ट को टांगने के लिए प्रमोट करने की ज़िम्मेदारी भी स्कूल की होगी.
जानिए अलग-अलग क्लास के लिए स्कूल बैग का वजन :
- प्री-प्राइमरी- कोई बैग नहीं
- क्लास 1 और 2 के लिए 1.6 से 2.2 किलोग्राम
- क्लास 3, 4, 5 के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम
- क्लास 6 और 7 के लिए 2 से 3 किलोग्राम
- क्लास 8 के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम
- क्लास 9 और 10 के लिए 2.5 से 4.5 किलोग्राम
- क्लास 11 और 12 के लिए 3.5 से 5 किलोग्राम
टीचर्स को हर क्लास का एक टाइम टेबल भी करना होगा तैयार
यही नहीं नई गाइडलाइंस के तहत सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना होगा. स्कूल के प्राध्यापकों और टीचर्स को हर क्लास का एक टाइम टेबल भी तैयार करना होगा ताकि स्टूडेंट्स को रोजाना बहुत सारी किताबें और नोटबुक न लानी पड़ें.