अहमदाबाद : सूरत कोर्ट ने साध्वी से रेप मामले में आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. आसाराम बापू की गिरफ्तारी के बाद से ही उनका बेटा नारायण साईं चर्चाओं में घिरा है. बता दें कि नारायण साईं को जमानत मिल गई है. गुजरात हाई कोर्ट ने मां की तबीयत ठीक ना होने की वजह से नारायण साईं को 10 दिनों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
नारायण साईं पर आसाराम के आश्रम में रहने वाली साधिकाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. इससे पहले आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई की अर्जी जोधपुर कोर्ट ने स्वीकार कर ली. आसाराम की अर्जी पर जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी. कोर्ट में आसाराम ने अपनी उम्र की दलील देते हुए कोर्ट से सुनवाई की अपील की थी.
साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने जमानत याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अप्रैल 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी पाया. अदालत ने आसाराम को पोक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास (मृत्यु तक) और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.