पटना : चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोरोनावायरस संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के ही रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं.
अदालत ने कहा कि लालू को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधन को पहले इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी को देनी चाहिए थी. अदालत ने कहा कि लालू को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधन को पहले इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी को देनी चाहिए थी. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय कर दी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार से लालू प्रसाद यादव के रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने पर विस्तृत जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने पूछा था कि किसके आदेश और किसके निर्णय से ऐसा किया गया था.