इस्लामाबाद। मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। मुंबई में हुई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का भी दिया निर्देश
आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात-उद-दावा हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा दी गई है जबकि अब्दुल रहमान मक्की क भी 6 महीने जेल की सजा दी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात-उ-दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं जिनमें से 24 में फैसला आ चुका है जबि बाकी अभी अदालतों में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ चुका है।
बता दें कि 26 नवंबर 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में लश्कर के 10 आतंकियों ने हमला था जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 300 लोग घायल हो गए थे। उस दिन मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन, मुंबई के आलीशान ताज महल और ट्राइडेंड होटल सहित कई इलाके को निशाना बनाया गया था। मरने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस घटना के बाद अमेरिका ने हाफिज को ब्लैक लिस्ट कर दिया था और उसपर इनाम घोषित किया था।
फरवरी में हुई थी 11 साल कैद
संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।