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यूपी में जल्द लागू हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जानिए क्या होंगे नियम

लखनऊ : यूपी में बढती जनसंख्या को देखते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की जा रही है. हाल ही में 11 जुलाई को वर्ल्ड पापुलेशन डे के मौके पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सीएम योग आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आगामी पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार ना मिले. उन्होंने आग्रह करते हुए कहा था कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमारा प्रदेश आपके नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण अभियान के आरंभ करने पर विचार करें. इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बने कानून का भी हवाला दिया था.

किन राज्यों में होगा लागू

आपको बता दें कि इससे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने इन नियमों को लागू किया है. दरअसल इस अभियान के तहत जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा. इन राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना शामिल हैं. हाल ही में मामले को लेकर इस संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की हुई. ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे लोगों ने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वहीँ हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें राहत मिली थी. इस तरह से उत्तराखंड में टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम सिर्फ जिला पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव के लिए लागू है.

योगी सरकार जनसंख्या नीतियों पर कर रहीं हैं विचार

वहीँ इससे पहले भी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में नई जनसंख्या नीति बनाने पर विचार कर रही है. बालियान ने कहा था कि राज्य की जनसँख्या 20 करोड़ के पार हो गई है, जो एक चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है और हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम के लिए महिलाओं में फैसले लेने की क्षमता को विकसित करना होगी. परिवार नियोजन पर महिलाएं निर्णय करें, तभी जनसंख्या नियंत्रण पर सफलता मिलेगी.