नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जैन समाज के तीन मंदिरों को सशर्त खोलने और पर्युषण पूजा करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम दादर, बायकुला और चेंबूर में स्थित जैन समाज के मंदिर को खोलने और पर्युषण पूजा की इजाजत देते हैं. केंद्र द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए लागू किए गए SOP को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 22 और 23 अगस्त को पर्युशन के अंतिम दो दिनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए जैन मंदिरों को खोल दिया जाए. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने की. उन्होंने कहा कि यह छूट गणेश चतुर्थी के लिए किसी अन्य मंदिर पर लागू नहीं होगा.
इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है लेकिन मंदिरों की नहीं. मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि राज्य सरकार हर गतिविधि की अनुमति दे रहे हैं, जिसमें पैसा शामिल है लेकिन वे मंदिरों को खोलने की बात पर महामारी का नाम लेते हैं।.
पवित्र काल के दौरान मंदिरों में पूजा
पर्युषण शुरू होने से ठीक पहले 14 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन समुदाय के सदस्यों के लिए 15 अगस्त और 23 अगस्त के बीच के पवित्र काल के दौरान मंदिरों में पूजा करने से मना करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि इस समय प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्यों के साथ सार्वजनिक कर्तव्यों को संतुलित करना है और बाकी मानव जाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है.