डेस्क। अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो आपको बता दें कि पासबुक पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर होना अनिवार्य है। कई बार होता है कि बैंक पेंशनधारक या उनके परिवार को PPO नंबर नहीं देते हैं। PPO नंबर नहीं होने की वजह से पेंशनधारक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनभोगियों को अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (E-PPO) सीधे उनके डिजिलॉकर में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना समाप्त होगी। डिजिलॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है। इसमें वे अपने अहम डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान नए पेंशनभोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश की कागजी (फिजिकल) प्रति लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने को यह कदम उठाया गया है। सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए ई-पीपीओ को डिजिलॉकर के साथ जोड़ा जाएगा।
पेंशनभोगियो की ऑरीजनल पीपीओ के गायब होने से उन्हें काफी परेशानी होती है। इस योजना से किसी भी डाक्यूमेंट की ऑरीजनल कॉपी के खोने का डर नहीं होगा। डिजिलॉकर में डॉक्युमेंट की डिजिटल कॉपी स्टोर कर कहीं भी, कभी भी एक्सेस की जा सकती है। डिजिलॉकर एक डिजिटल डॉक्युमेंट वॉलेट है। जिसमें आप नागरिक पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अपनी गाड़ी के कागज़ात, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कोई भी सरकारी प्रमाण-पत्र स्टोर कर सकते हैं। डिजीलॉकर खाता खोलने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है।