नई दिल्ली। हरिद्वार में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तय की गई डेडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 31 मई, 2021 तक कर दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि वह ये सनुनिश्चित करे कि तय की गई अंतिम तिथि तक हरिद्वार में उन चार अवैध धार्मिक ढांचों को हटाया जाए जो सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया है। बता दें कि कुंभ मेले से पहले हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में तमाम अवैध निर्माणों को प्रशासन ने पहले ही हटा दिया है। राज्य सरकार के इस कदम का कई स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है।
बता दें कि हरिद्वार में सार्वजनिक भूमि पर बने 4 धर्मस्थल हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मई 2021 तक समय दिया है। राज्य में अवैध तरीके से बने धर्मस्थल हटाने का काम हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने मार्च-अप्रैल 2021 में होने वाले कुंभ मेले के चलते 4 इमारतों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक की मांग की थी जिसे गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान स्वीकार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार मई, 2021 के अंत तक सभी धार्मिक स्थलों द्वारा अवैध कब्जे को खाली कराए।