लखनऊ : मध्यप्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा. इसे लेकर अब गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा. उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा.
यूपी के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है. इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे. एक प्रभावी कानून बनाएंगे. इस देश में चोरी छिपे, नाम और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है. अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है.
दरअसल बल्लभगढ़ में लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद अब सरकार लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रही है. बता दें कि इससे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने भी ऐलान किया था कि हम लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाएंगे.