चेन्नई : तमिलनाडु में रेड के दौरान जब्त किए गए 45 करोड़ रुपये की कीमत के सोने को ही सीबीआई के पास से गायब कर लिया गया. सोना गायब होने के बाद से मामले को लेकर सनसनी फ़ैल गई है. वहीँ अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.
कोर्ट ने मामले में सीबी-सीआईडी को जांच के आदेश दिए हैं. इस मसले पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मामले के बारे में तब पता जब अरबों रुपये के जब्त सोने को एक साथ तौला गया. तौलने के बाद सोने का वजन कम निकला. अब इस मामले में कोर्ट ने सीबी-सीआईडी को 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है.
सोने का वजन 400.5 किलोग्राम था. 2012 में सुराणा कॉर्पोरेशन पर छापा मारा गया था और वहां से यह सोना जब्त किया गया था. लेकिन इसमें से 103 किलो सोना दोबारा वजन करने पर गायब निकला. सोना कैसे गायब हुआ? इस सवाल पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाबियों को प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था. जस्टिस प्रकाश ने सबमिशन को रिफ्यूज करते हुए सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है.